Saturday, July 16, 2011

स्टेंस मर्डर : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से हटाए पैरा 26 Jan 2011, 0400 hrs IST,नवभारत टाइम्स



स्टेंस मर्डर : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से हटाए पैरा


26 Jan 2011, 0400 hrs IST,नवभारत टाइम्स



प्रमुख संवाददाता ॥ नई दिल्ली


ऑस्टे्रलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस की हत्या के मामले में दारा सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो टिप्पणियां की थी,ं उनमें से दो टिप्पणियों को हटा दिया गया है।


जस्टिस पी. सथासिवम और जस्टिस बी. एस. चौहान ने शुक्रवार को अपने फैसले में से दो पैराग्राफ हटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घटना को 12 साल हो चुके हैं। इस दौरान दारा सिंह जेल में रहा। हाई कोर्ट ने दारा सिंह को जो उम्रकैद की सजा दी थी, उसे बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेंस और उसके दो बच्चों को सबक सिखाने की मंशा से दोषी ने जला दिया था। दोषी इस बात से खफा था कि ग्राहम गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया है।


इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 'निसंदेह किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता कि वह किसी को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाए और यह कहे कि अमुक धर्म ज्यादा अच्छा है'। इस टिप्पणी को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से डिलीट कर दिया। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता जब कोर्ट अपनी टिप्पणी को डिलीट करे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस मुद्दे पर काफी बहस हो रही है।


दारा सिंह ने जनवरी 1999 में स्टेंस और उसके बेटों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने दारा को फांसी की सजा सुनाई थी लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने सजा को उम्रकैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दारा सिंह की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है।


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